बिहार : शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव, संशोधन विधेयक विधानसभा में पास, पहली बार पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकेंगे

 बिहार : शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव, संशोधन विधेयक विधानसभा में पास, पहली बार पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकेंगे

बिहार में शराबबंदी कानून में आज बुधवार को बड़े बदलाव को विधानसभा से हरी झंडी मिल गई है।यानी शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्‍पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इस संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। संशोधिक विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

आपको बता दें शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्‍ट्रेट जुर्माना लेकर छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल कितना जुर्माना कितना देना होगा इसकी राशि तय नहीं हुई है। संशोधित कानून में और क्या-क्या प्रावधान होंगे इसकी नियमावली बनेगी।

गौरतलब है कि बिहार सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइन मिली थी। उसके बाद सरकार ने कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया। सूबे में अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुई थी। काफी संख्या में निर्दोष लोगों को जेल भेजने के आरोप लगे थे। इसपर संशोधन पर मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा।बार-बार पकड़े जाने पर जेल जाना होगा। सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद संशोधन किया गया है।

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