12 साल की रेप पीड़िता को मिली राजस्थान हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर निवासी 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के करीब 20 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी है|
कोर्ट ने चिकित्सकों की रिपोर्ट समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस मामले में बच्चे के जन्म से ना केवल किशोरी को जीवनभर पीड़ा झेलनी पड़ेगी, बल्कि सामाजिक परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा|
किशोरी व उसके अभिभावकों को आघात नहीं पहुंचे, इसलिए गर्भपात की अनुमति ज़रूरी है| लेकिन, दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई हो सके, इसलिए मेडिकल कॉलेज भ्रूण को सुरक्षित रखे| साथ ही आवश्यकता होने पर DNA परीक्षण की भी अनुमति कोर्ट ने दी है| हाईकोर्ट ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को इसके लिए बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं| जस्टिस अशोक कुमार गौड़ ने पीड़िता की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है|
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