बिहार में 25 अगस्त से ऑटो-टैक्सी के साथ-साथ बस भी चलेगी
सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिये गये निर्णय के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में अनलॉक-3 में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 25 अगस्त से बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन कोविड-19 कोरोना महामारी के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।
बसों का परिचालन सख्ती से होगा : बसों के परिचालन में सोशल डिस्टैंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं किये जाने पर बस संचालक और मालिक पर कार्रवाई की जायेगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
वाहन मालिकों के लिए दिशा निर्देष : प्रतिदिन साफ-सफाई रखने, धुलवाने और समय-समय पर वाहन को हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना सुनिष्चित करना होगा। ड्राइवर व कन्डक्टर मास्क, ग्लब्स पहनना आवष्यक, वाहनों पर अन्दर एवं बाहर कोरोना के बचाव के दिशा निर्देश का पोस्टर स्टिकर लगवायेगें साथ ही प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये पंपलेट का यात्रियों में वितरण करना सुनिष्चित करायेंगे। निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जायेगा।
चालक कंडक्टरों की जिम्मेदारी : यात्रियों को वाहनों में चढ़ने से पूर्व हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर देंगे। वाहनों की रोज धुलाई व साफ सफाई की जायेगी। हर ट्रिप पर बस की पुनः सफाई आवष्यक। यात्रियों के चढ़ने-उतरने समय सोषल डिस्टैंसिंग का पालन करायेंगे।
यात्रियों के लिए नियम : मास्क के बिना बस में सफर करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों में चढ़ने से सैनिटाइजर का उपयोग। वाहनों में रेलिंग का उपयोग कम से कम करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वाहनों में पान, खैनी, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित। बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र तत्र थूकना वर्जित। संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।