बिहार में 2021 में सरकारी कर्मियों को 38 दिनों का ही अवकाश, विभाग ने जारी की अधिसूचना
बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में विभिन्न पर्व एवं अवसरों पर कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश(Government holiday) की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी।
इसके अनुसार रविवार होने से महावीर जयंती (25 अप्रैल) की छुट्टी का फायदा सरकारीकर्मियों को नहीं हो पाएगा।
वहीं, सचिवालयकर्मियों को संत रविदास जयंती (27 फरवरी) व चित्रगुप्त पूजा/ भाई दूज (06 नवंबर ) को सामान्य अवकाश का फायदा नहीं होगा क्योंकि सचिवालय मुख्यालय में शनिवार व रविवार को पहले से ही अवकाश रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नये वर्ष में 39 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इनमें 15 दिन कार्यपालक आदेश से अवकाश दिए गए है जबकि 20 दिनों में किसी भी तीन अवकाश की तिथियों का उपयोग ऐच्छिक अथवा प्रतिबंधित अवकाश के रूप में उपयोग किए जा सकेंगे। 21 दिनों को राज्य में एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है। ये अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वत: लागू होंगे।
इनके अतिरिक्त एक दिन बैंक खाता की वार्षिक बंदी को लेकर एक अप्रैल को एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है।
15 सामान्य अवकाश की तिथियों में गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस (20 जनवरी), बसंत पंचमी (16 फरवरी), संत रविदास जयंती (27 फरवरी), महाशिवरात्रि (11 मार्च), शब ए बारात (29 मार्च), सम्राट अशोक अष्टमी (20 अप्रैल), वीर कुंवर सिंह जयंती (23 अप्रैल), महावीर जयंती (25 अप्रैल), जानकी नवमी (20 मई), बुद्ध पूर्णिमा (26 मई), कबीर जयंती (24 जून), चेहल्लूम ( 28 सितंबर), दुर्गापूजा (सप्तमी) (12 अक्टूबर), हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिवस (19 अक्टूबर) एवं चित्रगुप्त पूजा/ भाई दूज (06 नवंबर) शामिल हैं।