मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 5 एकड़ ज़मीन की अनिवार्यता हुई ख़त्म,राष्ट्रीय चिकत्सा आयोग ने किया बड़ा फैसला

 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 5 एकड़ ज़मीन की अनिवार्यता हुई ख़त्म,राष्ट्रीय चिकत्सा आयोग ने किया बड़ा फैसला

देश के नौजवानों के लिए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिये नवगठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पहला बड़ा फैसला लिया है| आयोग ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और उनसे जुड़े शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम 5 एकड़ ज़मीन की बाध्यता ख़त्म कर दी है| इसके साथ ही कौशल विकास प्रयोगशालाओं को अनिवार्य कर दिया गया है|

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से एमबीबीएस की वार्षिक सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव करने वाले मेडिकल कॉलेजों पर लागू अनिवार्यताओं के विस्तृत नियम जारी किये हैं|

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