दिल्ली-NCR में 30 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री व पटाखे जलाने पर NGT ने लगाई रोक
तेज़ी से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार यानी 9 नवम्बर की आधी रात से पूरे एनसीआर में पटाखे जलाने व उनकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है| यह प्रतिबन्ध 30 नवम्बर की रात तक जारी रहेगी| दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा चुकी है| इस फैसले का असर नॉएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बागपत सहित एनसीआर के सभी शहरों पर होगा|
खराब गुणवत्ता की हवा वाले शहरों में भी लगी पाबंदी
एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके साथ ही देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश दिया है जहाँ पर पिछले साल नवम्बर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही है| हालांकि उन शहरों के लोग दीवाली, छठ, क्रिश्मस, नए साल व अन्य त्योहारों पर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है| लेकिन सिर्फ दो घंटे ही, वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखें जलाने की इजाज़त होगी|
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