राज्य सभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

 राज्य सभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को  अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT Cadre) के साथ मिला दिया था। राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए पिछले महीने अध्यादेश को लागू किया था।

इस दौरान गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा की पिछले दो वर्षों में जम्मू और कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा, सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव आयोजित किये गये, जहां 98 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया। गांवों के विकास के लिए, मनरेगा के तहत एक हजार करोड़ प्रदान किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर को दिसंबर 2022 तक ट्रेन से जोड़ा जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल ‘चिनाब पुल’ अगले साल पूरा हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में एलिवेटेड लाइट रेल सिस्टम को चार साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों सहित जम्मू और कश्मीर में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल किया गया है। 2022 तक सभी के लिए पाइप द्वारा पानी प्रदान किया जाएगा।

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