केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नई एसओपी जारी की, कोरोना संक्रिमत कर्मचारियों के होने पर अब ऑफिस बंद नहीं होंगे

 केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नई एसओपी जारी की, कोरोना संक्रिमत कर्मचारियों के होने पर अब ऑफिस  बंद नहीं होंगे

केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई एसओपी जारी की गयी है। इस एसओपी के अनुसार एक या दो मामले कोरोना संक्रमण के आते है तो मरीज की गतिविधियां पिछले 48 घंटे जहां पर रहीं हो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार सैनिटाइज तय नियमों के तहत् करने के उपरांत ऑफिस का कार्य शुरू कर सकते है। लेकिन कई कोरोना संक्रमण का मामला कार्यस्थल पर मिलेगा तो पूरे ब्लाॅक अथवा पूरे इमारत को सैनिटाइज करनी होगी इसके उपरांत कार्य शुरू कर सकते है।


निषेध के अंतर्गत रहने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को कार्यालय नहीं जाना चाहिए जब तक कि वह क्षेत्र निषेध जोन से बाहर नही आता हैं। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दी जानी चाहिए। निषेध जोन में रहने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को कार्य करने की अनुमति घर से ही दी जानी चाहिए। कार्यालय निषेध जोन के अंतर्गत बंद ही रहेंगे। कार्यालय में बिना लक्षण वाले आगंतुकों व कर्मचारियों को आने की अनुमति होनी चाहिए। कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के उपायों का एसओपी में सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है।
भारत में नए मामले कोरोना वायरस के 12194 आने के बाद कुल संक्रमण की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गयी है। गत् रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जानकारी दी गयी।

संवाददाता, एबी बिहार न्यूज।

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