हैदराबाद की एक अदालत ने मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया
हैदारबाद कोर्ट ने मानहानि मामले में उपस्थित नहीं होने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गत् सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ यह मानहानि का मामला 2017 में दायर किया गया था।
एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था। इन पर आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख की मानहानि यह कहकर की कि वित्तीय लाभों के लिए हैदराबाद के सांसद की पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है।
मोहम्मद आसिफ अमजद याचिकाकर्ता ने बताया कि लेख प्रकाशित करने वाले उर्दू दैनिक के संपादक व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेज कर माफी मांगने को कह गया था। दोनों ओर से जवाब नहीं आने पर वे अदालत का रूख किये।
अदालत ने पिछली तारीख के सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह और संपादक को निर्देश में 22 फरवरी को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 22 फरवरी को संपादक आए लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अदालत में पेष नहीं हुए। एक याचिका दायर कर दिग्विजय सिंह के वकील ने उपस्थिति की छूट की मांग की थी।
अदालत ने इसे खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने आठ मार्च को अगली सुनवाई तय की है।
संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।