विधानसभा अध्यक्ष को चैंबर में बंधक बनाया, मार्शल ने विपक्षी विधायकों को बलपूर्वक हटाया, एक एमएलए बेहोश
गत् मंगलवार को बिहार विधानमंडल सत्र के बीसवें दिन विपक्ष द्वारा पुलिस अधिनियम बिल 2021 को लेकर जबर्दस्त विरोध किया गया। इस दौरान कार्यवाही चार बार स्थगित होने के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को विपक्षी विधायकों ने उनके चैम्बर में बंधक बना लिया। विधायकों का डीम व एसएसपी के साथ भी धक्का मुक्की हुआ। विपक्षी विधायकों को सुरक्षाकर्मियों ने विधायकों को बलपूर्वक एक-एक कर हटाया गया। इस दौरान राजद विधायक मकदुमपुर के सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। इस तरह का बवाल विधानसभा में पहली बार विरोधियों के द्वारा किया गया है। जबर्दस्त हंगामे व विरोध के बावजूद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को सीएम नीतीश कुमार के भाषण के बाद पास कर दिया गया। इसके उपरांत कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इस तरह की हिंसा व हंगामा इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी। सत्ता पक्ष के लोगों ने इस हंगामे के दौरान संयम का परिचय दिया है। उन्होंने आगे बताया कि हिंसा व हंगामा करने वाले विधायक पर कार्रवाई की जाएगी।
राजद एवं कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर के आसन को घेर लिया। लगातार घंटी बजने के बावजूद विधायक आसन के पास से हटने से इंकार कर दिया। इसके पूर्व डाॅ. प्रेम कार्यवाही शुरू होने के पश्चात सभापति बने लेकिन विपक्ष विधायक वेल के पास जाकर बिल को फाड़ दिए व नारेबाजी की। इसके बाद कार्यवाही को 5ः30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सदन से सतापक्ष के सभी सदस्यों के जाने के उपरांत राजद के भाई वीरेंद्र ने रिपोर्टर टेबल पर चढ़कर विपक्ष में इस बिल पर वोंटिग करा दी।
विपक्ष के कई विधायकों ने सदन के अंदर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। दोबारा कार्यवाही आरंभ होते ही फिर से विपक्ष विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट करने के दौरान आरजेडी विधायक ने जबर्दस्त विरोध व नारेबाजी की। इस दौरान कई विधायक कुर्सी को पटकने लगे। सदन मंे बवाल को देखते हुए बड़ी संख्या में मार्शल सीएम नीतीश कुमार सदन मंे उपस्थित थे।
सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। बीएमपी का बिहार सशस्त्र पुलिस बल नामांकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी पुलिस बल को दिया जायेगा। अधिकार का अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो उसपर कार्रवाई की भी पूरी व्यवस्था है। कई दूसरे राज्य में भी यह कानून लागू है यह कानून लोगों की रक्षा करने वाला है। संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।