आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई
सरकार ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए इस वर्ष आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई थी। इससे पहले, केंद्र ने महामारी के कारण 30 जून 2020 की पिछली समयसीमा से समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी थी।
पैन (PAN)
PAN का अर्थ Permanent Account Number है। यह एक 10-अंकीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा जारी की जाती है। यह आयकर विभाग को व्यक्ति के लेनदेन को विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। लेनदेन में टीडीएस, टीसीएस, कर भुगतान, आय रिटर्न, निर्दिष्ट लेनदेन आदि शामिल हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
यह आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत कार्य करता है। यह भारत के सभी निवासियों के लिए 12-अंकीय यूआईडी या आधार संख्या जारी करने का कार्य करता है। यह भारत सरकार द्वारा 28 जनवरी 2009 को स्थापित किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।