दिल्ली हाइकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ फेसबुक-व्हाट्सऐप की याचिका को खारिज किया

 दिल्ली हाइकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ फेसबुक-व्हाट्सऐप की याचिका को खारिज किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक और व्हाट्सऐप की सीसीआई जांच के खिलाफ याचिका पर गुरूवार को अपना फैसला सुना दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा निजता नीति की जांच के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप सोषल मीडिया मंच के दायर की गयी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के उपरांत अब नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच सीसीआई कर सकेगी।
बीते तेरह अप्रैल फेसबुक और व्हॉट्सएप की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने अलग-अलग सुनवाई की थी। याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट द्वारा इस पर टिप्पणी की गयी थी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) प्रभुत्व स्थिति दुरूपयोग को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
सीसीआई के उस रूख पर हाईकोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें निजता को लेकर व्यक्तियों की उल्लंघन की जांच नही करने की बात सामने आ रही थी। जिसे शीर्ष अदालत देख रही है। अदालत में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने तर्क दिया कि बहुत अधिक आंकड़े वहॉट्सएप नई निजता नीति के तहत एकत्र कर सकता है और ग्राहकों की अवांछित निगरानी उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए कर सकता है।
सीसीआई (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) के चौबीस मार्च दिए आदेष को फेसबुक व वहॉट्सएप मीडिया मंच के द्वारा चुनौती दी गई थी। जिसमें आदेष के तहत उनकी नई निजता नीति जांच करने की बात कही गयी थी। संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

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