राजद सुप्रीमो लालू यादव जमानत मिलने के 12 दिन बाद जेल से निकले बाहर
बिहार राज्य के चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट से जमानत होने के 12 दिन बाद जेल से बाहर आ गये है। अवैध निकासी मामले दुमका कोषागार से निकाले जाने के मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे।
बीते कुछ दिन पूर्व 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन बेल बॉड अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किये जाने के चलते नहीं भराया था। गुरूवार को लालू प्रसाद यादव के पैरवीकार अधिवक्ता ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेष के बाद दो निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट द्वारा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल अधिक्षक के पास पहुंचा दिया गया और साथी ही कारागार से राजद सुप्रीमों को छोड़ने का आदेष जारी किया।
इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआईकी विषेष अदालत द्वारा सात-सात साल की दो धाराओं में सजा सुनाई गई थी। दोनां सजाओं को कोर्ट द्वारा अलग-अलग काटने के निर्देष जारी किया गया था। इसी मामले में राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव जेल में थे।
कोरोना वैष्विक महामारी में इजाफे की वजह से न्यायिक कार्य से अपने आपको अधिवक्तागण अलग रखे हुए थे। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा 28 अप्रैल को निर्देष जारी किया कि ऊपरी अदालत के द्वारा जिनको जमानत की सुविधा दी गई है वैसे मामले में बेल बॉड भरने की इजाजत निचली अदालत द्वारा दी जाती है।
इस आदेष जारी किए जाने के बाद बेल बॉन्ड भरा गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रवक्ता ने कहा कि जेल में रिलीज का ऑर्डर भेजा गया है। अभी लालू यादव दिल्ली एम्स में इलाजरत है। संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।