केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के निर्देश दिए

 केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के निर्देश दिए

भारत में बीते कुछ दिनों से रोजाना ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिये है कि ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी कानून के अंतर्गत अधिसूचित किया जाए तथा ब्लैक फंगस के सभी मामले को रिपोर्ट किए जाएं।
केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद अब ब्लैक फंगस के सभी केसों का रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजे जाएंगे। कोरोना को हरा चुके लोगों में ब्लैंक फंगस के मामले देखने को मिल रहे है।
लव अग्रवार स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने राज्यों को दिए लेटर में कहा है कि सभी प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत ब्लैक फंगस के स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के दिशा निर्देश का पालन करना आवष्यक होगा।
देश के महाराष्ट्र राज्य में ब्लैक फंगस के अबतक 1500 केस दर्ज हुए है, और जिसमें 90 लोगों की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो गयी। ब्लैक फंगस को राज्स्थान और तेलंगाना द्वारा पहले ही महामारी घोषित कर दी गयी है।
तमिलनाडु राज्य ब्लैक फंगस के अब तक 9 केस मिले है। चिकित्सकों के मुताबिक ब्लैक फंगस का असर नाक, आंख, दिमाग, चेहरे और फेफड़ों पर भी हो सकते है। आंखों की रोषनी भी ब्लैक फंगस से जाने का खतरा रहता है। संवाददाता, ए बी बिहार न्यूज।

संबंधित खबर -