पप्पू यादव के जमानत याचिका खारिज, करना होगा और इन्तेजार

 पप्पू यादव के जमानत याचिका खारिज, करना होगा और इन्तेजार

आज मंगलवार को जन अधिकार पार्टी और पूर्व सांसद पप्पू यादव के जमानत याचिका पर सुबह में सुनवाई की गई है। बता दें कि यह सुनवाई जिला जज की अदालत में आनॅलाइन की गई। उसके बाद मधेपुरा कोर्ट ने उनके बेल को खारिज कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। पप्पू यादव को अभी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए और इंतजार कारना होगा।

आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव इस कोरोना महामारी में संक्रमित लोगों और उनके परिजनों के खाने से लेकर दवा तक का सहायता कर रहे थे। पप्पू यादव अस्पतालों में जाकर पीड़ित मरीजों और परिजनों से मिलकर हालातों का खबर भी लेते थे। इसी दौरान 11 मई के सुबह पप्पू यादव को पुलिस ने लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।उसके बाद उसी दिन देर रात करीब 11 से 12 बजे मधेपुरा पुलिस पप्पू यादव को 32 साल पुराना अपहरण केस में गिरफ्तार कर लिया।

आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव के जमानत के लिए बीते दिन सोमवार को जाप कार्यकर्ताओं मौन मार्च निकाला हुआ था। यह मार्च विद्यापति भवन से निकालकर इनकम टैक्स चौराहा के पास जय प्रकाश नारायण की मूर्ति तक लाया गया। बता दें कि इस दौरान जाप कार्यकर्ता अपने अपने हाथों में पप्पू यादव के जमानत के मांग वाली तख्तियां लिए हुए थे। इसके साथ ही अपने मुंह पर काली पट्टी बांध रखी थी। वही, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह कुशवाह ने कहा कि अगर पप्पू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई कर उन्हें रिहा नहीं किया तो 5 जून को सम्पूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर एक दिवसीय सम्पूर्ण भूख हड़ताल रखा जाएगा।

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