अब संपत्ति को किराये पर देने से पहले मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता अनिवार्य

 अब संपत्ति को किराये पर देने से पहले मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता अनिवार्य

बीते दिन 2 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) कानून को मंजूरी दे दी गई है। जिसके तहत अब अपने संपत्ति को किराये पर लगाने से पहले मालिक और किरायेदार के लिखित समझौता अनिवार्य कर दिया गया है। मॉडल किरायेदारी कानून से मालिक और किराये दोनों को फायदा है।

Model Tenancy Act कानून को केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सभी सरकारें अपने – अपने स्तर पर लागू करेगी। यह कानून मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए अनिवार्य होगा। इस कानून पर दोनों का बराबर अधिकार है। अब इस कानून के लागू होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी करीब करोड़ से ज्यादा संपत्ति को किराये पर लगाया जा सकता है।

मंत्रिमंडल में इस कानून के मंजूरी देते समय केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा कि इस नए कानून से पुरानी व्यवस्था पर कोई असर नही होगा। इस नए कानून में कोई व्यक्ति बिना किसी लिखित के अपना संपत्ति को किराये पर दे सकता है और न कोई किरायेदार उस संपत्ति को किराये पर के सकता है।इस कानून के तहत मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता में ऑथोरिटी के सामने जमा करना होगा।

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