चिराग को कोर्ट से झटका, जानें पशुपति पारस के शपथ लेने पर कोर्ट ने क्या कहा
लोजपा में चल रही गहमागहमी के बीच चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है. लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है.
लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य के तौर पर पशुपति पारस को मंत्री पद की शपथ लेने के खिलाफ दाखिल चिराग पासवान की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. स्पीकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस मामले में स्पीकर से बात की है. उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इस प्रकरण को वो देख रहे हैं. वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया.
कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि स्पीकर इस मामले को देख रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष के वकील ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है. जब लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं. चिराग के वकील ने स्पीकर के इस बात का कोई विरोध नहीं किया है.