PM किसान योजना में फर्जीवाड़ा के मामले में, 42 लाख किसानों से 2,900 करोड़ रुपये की वसूली करेगी सरकार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा के मामले में सरकार सख्ती से करीब 42 लाख अपात्र किसानों से 2,900 करोड़ रूपये की वसूली करेगी। दरअसल, देश में पीएम किसान सम्मान निधि में करीब 42 लाख अपात्र लोगों ने गलत तरीके 2-2 जहर रूपये की किस्त के रूप में 2,900 करोड़ रूपये उठा चुके हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में दी।
जानकारी के अनुसार बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपये की राशि किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये के 3 किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते…
- आपको बता दें कि जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं तो वे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।
2.बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
3.अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो वे भी इस योजना का लाभ उसे नहीं उठा सकता। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है।
4.अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
5.अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है तो वे भी नहीं उठा सकता।
6.प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी इसका लाभ नहीं उठा सकते।
7.कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10,000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वे भी नहीं उठा सकता इसका लाभ।
8.मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है।