बिहार :चौकीदार और होमगार्ड को भेजकर पोस्टमार्टम कराने पर DGP एसके सिंघम नाराज,सभी जिलों के SSP समेत SP को लिखा पत्र
बिहार में आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं में के बाद मृत व्यक्ति के शवों को पोस्टमार्टम कराने ले जाने की जिम्मेदारी अब चौकीदार और होमगार्ड को नहीं दी जा सकेगी। बता दें कि चौकीदार और होमगार्ड को भेजकर पोस्टमार्टम कराने पर DGP संजीव कुमार सिंघल ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही इसे नियम का विरुद्ध बताया है। जिसको लेकर DGP एसके सिंघल ने सभी जिलों के SSP समेत सभी SP को पत्र लिखा है।
जानकारी के मुताबिक, पत्र के माध्यम से उन्होंने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए है कि पोस्टमार्टम के लिए सिपाही या हवलदार को भेजा जाए। DGP एसके सिंघम ने यह भी लिखा है कि चौकीदार और होमगार्ड को भी अगर भेजा जा रहा है तो उसके साथ एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें कि DGP ने अपने पत्र में लिखा है कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजते समय सिपाही या हवलदार को साथ भेजना जरूरी होगा। इसके लिए उनके नाम से कमान पत्र जारी किया जायेगा। साथ ही शवों के भेजने की तारीख और समय को भी बताना होगा। DGP एसके सिंघल का कहना है कि बिहार पुलिस हस्तक के अध्याय – 9 के नियम 208 में अनुसंधान के क्रम में पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है, साथ ही उसके लिए एक सिपाही को ही प्राधिकृत किया गया है