पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को दी गयी चुनौती, संपत्ति छुपाने का लगा आरोप
पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन गुरुवार को आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में हसनपुर विधानसभा से निर्वाचन को चुनौती दी गयी है। वही, नामांकन पत्र में संपत्ति छुपाने का आरोप लगाया गया है।
वही, दायर ययाचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने विजय कुमार यादव ने द्वारा की गई। सुनवाई करते हुए उन्होंने दिनों से पक्ष रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए निर्वाचन को अमान्य करने की अपील की है।
आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। इसी दिन आगे की सुनवाई के मुद्दे तय किये जायेंगे।वही, दूसरे नंबर पर रहे जदयू के राजकुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की है। 10 नवंबर 2020 को परिणाम घोषित किया गया था।