समस्तीपुर : पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में न्यायालय ने 14 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक दोषी फरार

 समस्तीपुर : पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में न्यायालय ने 14 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, एक दोषी फरार

समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में बीते दिन बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में चौदह लोगों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। रोसड़ा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एडीजे के न्यायालय ने इस मामले में 13 साल बाद फैसला सुनाया है। लोक जनशक्ति पार्टी के रोसड़ा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव सहित चौदह दोषियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार इस मामले में एक दोषी मोहन यादव, जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, उसके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। दोषियों को सजा से पहले सजा के बिंदु पर दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा। जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने दोपहर एक बजकर 45 मिनट पर सजा का ऐलान किया। सजा सुनाए जाने के बाद तेरह दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

आपको बता दें कि रोसड़ा कोर्ट ने दोषी उमाकांत चौधरी, राजीव राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, विधान चंद्र राय, मनोज चौधरी, मनेन्द्र चौधरी, प्रियरंजन उर्फ टीनू, सजीव राय और रामाश्रय राय को धारा 302/34 धारा 120 में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में इन्हें छह माह का साधारण कारावास और काटना होगा। इसके अलावा कृष्ण कुमार यादव, संतोष आनंद सिंह, बबलू सिंह, स्वयंवर यादव को धारा 302/34 के अलावा 1/27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सश्रम सजा व 3,000 रुपया अर्थदंड, जिसको नहीं देने पर छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह सभी सजा एक साथ चलेगी।

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