गांधी मैदान धमाका केस: 4 आरोपियों को फांसी, 2 को उम्रकैद

 गांधी मैदान धमाका केस: 4 आरोपियों को फांसी,  2 को उम्रकैद

27 अक्टूबर 2013 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम धमाके मामले में एनआईए कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने सभी 9 दोषियों की सजा सुनाई है. गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को सजा सुना दी है.

NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा ने 4 आरोपियों को फांसी, 2 को आजीवन कारावास, 2 को 10-10 साल तथा 1 को सात साल की सजा की सजा सुनाई है.दोषी ठहराए गए लोगों में इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजमुल्लाह, उमर सिद्धकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, एफतेखर आलम शामिल हैं.

कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 अक्टूबर को पूरी हो गयी थी. अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था.

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