राजधानी पटना में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, वैंक्वेट हॉल संचालक और बुक कराने वाले व्यक्ति को देना होगा यह घोषणा पत्र
राजधानी पटना में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, वैंक्वेट हॉल संचालक और उसे बुक कराने वाले व्यक्ति को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके कार्यक्रम या परिसर में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा। लोगों को होटल रेस्टोरेंट या अन्य जगह को बुक कराने के पहले इस आशय का लिखित घोषणा पत्र देना पड़ेगा। पटना प्रशासन ने इसे अनिवार्य कर दिया है। शराबबंदी को लेकर होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ प्रकाशन की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।
आज शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने तथा प्रभावी मॉनिर्टंरग के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जानकारी के अनुसार होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को CCTV लगाना जरूरी है। उसका लोकेशन बैंक्वेट हॉल व परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा ताकि शादी में शामिल लोगों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी को कार्यरत अवस्था में रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर CCTV फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
आपको बता दें अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल व बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ एवं एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे तथा समुचित मॉनिर्टंरग कर शराब के धंधेबाजो एवं सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों-उत्पादन, भंडारण, बिक्री, सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने तथा दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।