एडवांस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर आयकर विभाग की नजर, टॉप 25 करदाताओं की सूची मुख्यालय ने मंगवाया

 एडवांस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर आयकर विभाग की नजर, टॉप 25 करदाताओं की सूची मुख्यालय ने मंगवाया

एडवांस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर आयकर विभाग की नजर है। स्थानीय के अलावा पटना मुख्यालय एडवांस टैक्स को लेकर गंभीर है। इसीलिए मुख्यालय से आयकर विभाग के गया वार्ड-3 (1) से 25 टॉप करदाताओं की लिस्ट मंगवाया है। इसमें गया और जहानाबाद के लोग शामिल हैं। ये सभी ऐसे करदाता हैं जिन्होंने अब तक सही और समय पर एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है। वार्ड 3- (1) के अंतर्गत गया और जहानाबाद हैं।

जानकारी के मुताबिक, वार्ड 3- (1) गया के आयकर अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले सप्ताह पटना मुख्यालय से दोनों जिलों के टॉप 25 बड़े करदाताओं की सूची मांगी गई थी। जांच-पड़ताल के बाद यहां से लिस्ट भेज दी गई है। सेक्टर वाइज डिटेल्स दिया गया है। अब सभी पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बताया कि ये 25 ऐसे करदाता हैं जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्षों की मुकाबले इस साल अभी तक काफी कम एडवांस टैक्स जमा किया है। एडवांस टैक्स में कोरोना का असर भी दिख रहा है। कारोबार प्रभावित रहने का भी असर हो सकता है।

आपको बता दें ITO ने बताया जिस किसी की अगर सालाना आमदनी 10,000 रुपए से अधिक है तो उसे हर हाल में एडवांस टैक्स जमा करना है। विभाग ने टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को एडवांस की राशि चार किस्तों में जमा करने की सुविधा दे रखी है। 15 जून तक पहली किस्त के रूप में 15%, दूसरी किस्त 15 सितंबर तक 45%, तीसरी किस्त 15 दिसंबर 75% और अंतिम चौथी किस्त 15 मार्च तक 100% जमा करना होता है। 15 दिसंबर तक ही 75% एडवांस टैक्स जमा करना था। ऐसा नहीं कर सेल्फ असेस्मेंट टैक्स जमा करने की स्थिति में विभाग की ओर से आयकर की धारा 234 के तहत टैक्स की कुल राशि से 1% ज्यादा जमा करना होता है।

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