बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2021 को किया पारित
बिहार में जमीन की खरीद- बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े और जालसाजी को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीते दिन बुधवार को विधानसभा में बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान से अब नक्शे का भी दाखिल खारिज हो सकेगा। डिजिटल रूप से भूखंड की वास्तविक स्थिति विक्रेता को पता चल सकेगी।
बताया जा रहा है कि इस कार्ययोजना के तहत सभी अंचल कार्यालय में सर्वे राजस्व नक्शा को साफ्टवेयर के जरिए डिजिटल फार्म में तैयार किया जाएगा। दाखिल खारिज की याचिका के साथ जमीन के हिस्से का नक्शा शामिल किया जाएगा। इस नक्शा को जमीन की रजिस्ट्री के समय भी डीड में लगाना पड़ेगा। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के समय डीड के साथ भूखंड का नक्शा भी जमा करना पड़ेगा। इस व्यवस्था से रजिस्ट्री के समय ही साफ हो जाएगा कि किसी जमीन के किस हिस्से की बिक्री हुई है। इस तरह के सभी याचिका की जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे। उनके संतुष्ट होने के बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आपको बता दें, अब दाखिल खारिज के समय दस्तावेज के साथ जमीन के उस हिस्से का नक्शा भी जुड़ जाएगा, जिसकी खरीद बिक्री हुई है। जमीन के बदले स्वरूप की चौहद्दी भी दर्ज कराई जायेगी। दाखिल खारिज के मौजूदा नियम में जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। इससे भूमि विवाद का कारण बन जाती है। विधेयक के पारित होने के बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 में संशोधन हो गया है।