सरकार की घोषणा, लड़कियों के शादी के उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधायक, आगे सप्ताह लोकसभा में होगा पेश

 सरकार की घोषणा, लड़कियों के शादी के उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधायक, आगे सप्ताह लोकसभा में होगा पेश

सरकार ने आज शुक्रवार को राज्यसभा में यह घोषणा की कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जाएगा। यदि पारित किया जाता है तो उसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित कराने के लिए रखा जाएगा। उच्च सदन में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अगले सप्ताह राज्यसभा में होने वाले सरकारी कामकाज की जानकारी देते हुए यह घोषणा की।

आपको बता दें, राज्य मंत्री ने कहा बाल विवाह संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने और पारित करने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा जाएगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इस संशोधन के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का प्रावधान है।

जानें मौजूदा प्रावधान के बारे में

मौजूदा कानूनी प्रावधान के तहत लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 साल है और लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु 21 साल है। मुरलीधरन ने उच्च सदन में कहा कि अगले सप्ताह उच्च सदन में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को चर्चा के बाद पारित करने और अनुदान की अनुपूरक मांगों को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम है और अब कुल 4 बैठक होनी शेष हैं।

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