पटना हाईकोर्ट: फोरम अध्यक्ष का कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ा महंगा, गैरजमानती वारंट हुआ जारी

 पटना हाईकोर्ट: फोरम अध्यक्ष का कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ा महंगा, गैरजमानती वारंट हुआ जारी

अदालत के आदेश के बाद भी मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फोरम अध्यक्ष का कोर्ट में हाजिर नहीं होना मांगा पड़ा। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया है। अब 22 दिसंबर बुधवार को उन्हें कोर्ट में हाजिर कराने की जिम्मेवारी पुलिस को दी गई है। न्यायमूर्ति पीबी बैजंथरी की एकलपीठ ने अभिनव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया।

आपको बता दें जिला उपभोक्ता फोरम में अनुकंपा पर बहाली नहीं होने के कारण कोर्ट ने पिछले दिनों उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष को फौरन निर्णय लेकर जवाब दायर करने का आदेश दिया था। तब भी अध्यक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं मुजफ्फरपुर के DM की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में जिला अनुकम्पा नियुक्ति समिति ने आवेदक के नाम की अनुशंसा कर भेज दी थी।

जानकारी के मुताबिक, बहाली नहीं किये जाने पर कोर्ट ने अध्यक्ष को तुरंत बहाली कर कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कोई करवाई नहीं की गई। सोमवार को उपभोक्ता फोरम ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोर्ट में वे पेश हुए। इसपर हाईकोर्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 22 दिसंबर,बुधवार को तय की गई है।

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