बिहार में 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति

 बिहार में 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति

बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक जारी रहेगा। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। शादी समारोह में पहले की तरह 50 लोगों को अनुमति दी गई है। स्कूल-कॉलेज भी फिलहाल बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में पहले से जारी नियमों का पालन किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा के बाद सख्ती बरकरार रखने का फैसला लिया गया। इसकी जानकारी CM नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी। आपको बता दें, इससे पहले राज्य में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए पाबंदियां लागू की गई थीं।

ट्विट कर कहा, ‘कोविड पर समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।’

प्रतिबंधों में –
-रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
-आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी।
-क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
-क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
-कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
-सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
-सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
-सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
-रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
-शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
-शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

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