बिहार : शिक्षा विभाग ने राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जारी की 288 करोड़ रूपये
शिक्षा विभाग ने बीते दिन गुरुवार को राज्य के विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया है। साथ ही इस योजना का लाभ इन बच्चों को पहुंचाने के लिए गुरुवार को 288 करोड़ 21 लाख 73 हजार रूपए विमुक्ति कर दिए गए हैं।
इसकी जानकारी बिहार के महालेखाकार को भी दे दी गई है। विमुक्ति आदेश शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक, 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग-अलग स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से यह कुल राशि जारी की गई है।
आपको बता दें, इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अपर मुख्य सचिव राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी हैं। प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति राशि की निकासी कर NIC से प्राप्त सत्यापित सूची के आधार पर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में राशि का अंतरण करेंगे।