शराबबंदी : बिहार में शराब बेचने वालों को 5 साल की सजा और पीने वालों को 50 हजार रूपये जुर्माना

 शराबबंदी : बिहार में शराब बेचने वालों को 5 साल की सजा और पीने वालों को 50 हजार रूपये जुर्माना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में शराबबंदी है। इसके बावजूद भी राज्य में शराब बरामद किए जाने की खबरे आती रहती है।आज बुधवार को राज्य में शराब के बिक्री और सेवन में पकड़े गए दो लोगों के खिलाफ अदालत ने सजा सुनाई। जिसमें शराब तस्कर को 5 साल की सश्रम सजा सुनाई गई है। वहीं शराब पीने वाले पर 50 हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्मान नहीं देने पर 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। मामला किशनगंज और जहानाबाद से जुड़ा है।

आपको बता दें जहानाबाद में तस्करी के लिए छुपाकर रखी गई विदेशी शराब बरामदगी मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय दो के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने आज बुधवार को आरोपी धर्मेंद्र कुमार को पांच साल सश्रम कारावास भुगतने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। राशि का भुगतान नहीं करने पर एक साल और सजा काटनी पड़ेगी।

इसके अलावा, विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि अरवल के उत्पाद अवर निरीक्षक अमरेश कुमार दास ने नोनिया विगहा गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 4 साल पहले की गई छापेमारी में उसके घर के पीछे रखे पुआल के ढेर से कुल 73 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी। किशनगंज में एडीजे-4 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में बुधवार को शराब पीने के मामले मे एक आरोपी को न्यायालय ने 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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