बिहार विधानसभा में आज बिहार पुलिस विधेयक पास, अब इंस्पेक्टर से सिपाही तक एक जिले में 5 साल तक ही रहेंगे
बिहार विधानसभा में आज बुधवार को बिहार पुलिस विधेयक पास हो गया है। प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस विधेयक के नए प्रावधानों के बारे में बताया कि इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक किसी एक जिले में 6 की जगह 5 वर्षो तक रह सकते है।
आपको बता दें किसी एक पुलिस इकाई में और रेंज में अधिकतम 8 वर्षो तक रह सकते हैं।जिला, इकाई और रेंज में इंस्पेक्टर से सिपाही तक के पुलिसकर्मियों के अधिकतम कार्यकाल नए सिरे से निर्धारित करने को लेकर बिहार पुलिस विधेयक, 2022 में यह प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस में अभी किसी एक जिला इंस्पेक्टर से सिपाही तक की तैनाती की अधिकतम अवधि 6 वर्ष निर्धारित है। वहीं रेंज में 8 और जोन में यह 10 वर्ष की है। पर 13 अगस्त 2019 को बिहार में पुलिस जोन को सामाप्त करते हुए रेंज का पुनर्गठन किया गया था।