AK-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा। MP-MLA कोर्ट ने सुनायी सजा
बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा मिली है। पटना की MP-MLA कोर्ट ने आज मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई। 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है।
वही, उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी 34 माह तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी।
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जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था। इस मामले विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था। उसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए। इस आपराधिक कांड को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था।
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जानें क्या है पूरा मामला
पटना पुलिस ने सूचना के आधार विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में 16 अगस्त 2019 को छापामारी की थी। छापामारी में विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बनकर एफआइआर दर्ज की गई थी।