पटना मेट्रो रेल परियोजना पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने किया इंकार
पटना हाईकोर्ट ने पटना मेट्रो रेल परियोजना और डिपो पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही इस संबंध में दायर याचिका पर चार सप्ताह में मेट्रो को जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जो भी आम लोगों के हित में चल रहे प्रोजेक्ट में व्यवधान नहीं आना चाहिए।
आपको बता दें न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने रजनीश कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार झा ने कहा कि इस परियोजना के रास्ते को नहीं बदला गया तो कई लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा।
वही, मेट्रो रेल की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि अब रास्ता बदलना संभव नहीं है। ऐसा करने पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। इसपर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टालते हुए मेट्रो रेल को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।