मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार बच्चियों के खाते में जमा करती है 2,000 रूपये
कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरूआत की है। बिहारमें कन्या सुरक्षा योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाला परिवार ले सकते है। ये योजना एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को मिलेगी। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म पर महिला विकास निगम द्वारा बिहार सरकार की ओर से यूको और IDBI बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जाता है।
आपको बता दें बच्ची के 18 वर्ष पूरे होने पर बच्ची को मेच्योरिटी का पैसा दिया जाता है। इस बीच अगर बच्ची की मौत हो जाती है तो ये राशि वापस महिला विकास निगम में चली जाएगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ने बीपीएल परिवारों में पैदा हुई लगभग 15 लाख बच्चियां इस सुविधा का लाभ ले चुकी है।
इस योजना लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी आंगवाड़ी केंद्र में जाना होगा, जहां आपको मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का फॉर्म मिलेगा। उसके बाद इस फॉर्म को भरकर अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज की कॉपी अटैच करें और जमा करवा दें। आपके द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी की जांच के बाद आपका योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा।