नीतीश सरकार की याचिका पर सुनवाई आज, जानें आरक्षण पर रोक क्यों लगी
बिहार नगर निकाय चुनाव में OBC और EBC वर्ग के आरक्षण पर रोक के खिलाफ नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल कीI जिसपर आज बुधवार को सुनवाई होने वाली है। इस मुद्दे पर महागठबंधन सरकार और विपक्षी दल BJP आमने-सामने हैं। दोनों एक-दूसरे पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
आपको बता दें बिहार में इसी महीने दो चरणों में नगर निकाय चुनाव होने थे। मगर हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC -EBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विरूद्ध मानते हुए इसपर रोक लगा दी थी। इस कारण राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव स्थगित करने पड़े। अब नीतीश सरकार ने पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि अदालत OBC -EBC आरक्षण पर रोक लगाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करे।
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने एक साथ 17 मामले पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में माना कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बगैर ट्रिपल टेस्ट के ही पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया। जबकि आरक्षण देने के पूर्व राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन वाली जातियों को चिन्हित किया जाना था। सरकार ने ऐसा नहीं कर सीधे आरक्षण दे दिया।