सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना को किया बहाल,  15000 वेतन की सीमा रद्द

 सुप्रीम कोर्ट ने  2014 की कर्मचारी पेंशन योजना को किया बहाल,  15000 वेतन की सीमा रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बहाल कर दिया है । वही अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया। 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी। 

आपको बता दें संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था। चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज इसम मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। 

पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। केरल, राजस्थान और दिल्ली के हाई कोर्ट्स की ओर से पारित फैसलों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था। बेंच ने 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। 

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