नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण, अति पिछड़ा वर्ग आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला 

 नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण, अति पिछड़ा वर्ग आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला 

बिहार में नगर निकाय चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है I नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है I ऐसे में नगर निकाय चुनाव में फिर पेंच फंस गया है I

आपको बता दें पिछले चार अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव को रोक दिया गया था I पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आऱक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया है I कोर्ट ने पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट करार देकर चुनाव कराने को कहा था. जिसके बाद सरकार ने पूरी चुनावी प्रक्रिया रद्द कर दी थी I

बिहार सरकार फिर से हाईकोर्ट पहुंची औऱ कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार है I बिहार में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आऱक्षण देने के रिसर्च कराया जायेगा I बिहार के अति पिछड़ा वर्ग आयोग को इसका जिम्मा सौंपा गया है औऱ सरकार ने कहा कि इस आय़ोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षण तय किया जायेगा I पटना हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी थी I

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