सुप्रीम कोर्ट ने BBC Documentary पर प्रतिबंध लगाने की मांग को ठुकराई, कहा- याचिका का कोई ठोस आधार नहीं
भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है I कोर्ट ने इस बारे में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी है I याचिका में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया गया था और इस साजिश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की भी मांग की गई थी I
आपको बता दें याचिकाकर्ता की तरफ से जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद पेश हुईं I सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने याचिका पर हैरानी जताई I उन्होंने कहा, “क्या वाकई आप हम से यह उम्मीद कर रही हैं कि हम किसी प्रसारण संस्था पर प्रतिबंध लगा देंगे I” इस पर पिंकी आनंद ने कहा कि कोर्ट सरकार को ऐसा निर्देश दे सकता है I इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ऐसा किया जा सकता है I
वाही, वरिष्ट वकील ने कहा कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है I अब एक ब्रिटिश संस्था भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है I इस पर जज ने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री से देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ जाएगा I पिंकी आनंद ने कहा कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले, 1992 के मुंबई दंगे समेत तमाम मामलों पर बीबीसी भ्रामक कार्यक्रम बनाता रहा है I जज किसी भी दलील पर आश्वस्त नजर नहीं आए I उन्होंने कहा कि याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है I इसके बाद बेंच ने याचिका खारिज कर दी I