पटना : सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में विशेष कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुनाई 1 साल की सजा
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना स्थित एक विशेष अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में बीते दिन बुधवार को पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 साल के कारावास की सजा के साथ 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दें विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव ने मामले की सुनवाई के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव को दोषी करार दिया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर पप्पू यादव को एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वकील अजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2003 में पूर्व सांसद के नेतृत्व एनएच 30 के महारानी चौक पर धरना देकर आवागमन को ठप कर दिया गया था। इसके साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई थी। इस घटना को लेकर फतुहा थाने में कांड संख्या 70/2003 दर्ज किया गया था।