तेजप्रताप यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, ऐश्वर्या राय को भरण पोषण का पैसा वापस करने का आदेश

 तेजप्रताप यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, ऐश्वर्या राय को भरण पोषण का पैसा वापस करने का आदेश

राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बहू और बिहार के मंत्री तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय का हाईकोर्ट जाना महंगा पड़ गया I दरअसल तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के रिश्ते में आई खटास की वजह से अलग रह रहीं हैं I ऐश्ववर्या ने भरण पोषण से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी I जिसकी बुधवार को सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को न सिर्फ भरण पोषण की राशि बढ़ाने को लेकर राहत दी है बल्कि ऐश्वर्या राय के लिए बेहद सख्त टिप्पणी भी की I 

दरअसल मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पी.बी बजनथ्री और न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या राय को उनके पति तेज प्रताप से भरण पोषण के तौर पर ली गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है I सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय को भरण-पोषण के लिए और ज्यादा पैसे देने का आदेश देने से इनकार कर दिया I जजों की पीठ ने यहां तक कह दिया कि उन्हें भरण पोषण की जो राशि दी जा रही है वह ज्यादा है इसलिए ऐश्वर्या अपने पति को वह राशि वापस कर दें I

आपको बता दें सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय को भरण-पोषण के लिए और ज्यादा पैसे देने का आदेश देने से इनकार कर दिया I जजों की पीठ ने यहां तक कह दिया कि उन्हें भरण पोषण की जो राशि दी जा रही है वह ज्यादा है इसलिए ऐश्वर्या अपने पति को वह राशि वापस कर दें I इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है I तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए मुकदमा दायर किया था I जिसके बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी घरेलू हिंसा का मुकदमा किया था I

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