कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में कोडरमा के ट्रेडर्स सह कारोबारी मिनहाज खान को सुनाई 3 माह की सजा
नामचीन टीएमटी कंपनी लाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड से धोखाधड़ी के आरोप में गिरिडीह कोर्ट ने कोडरमा के ट्रेडर्स सह कारोबारी मिनहाज खान को 3 माह की सजा सुनाई है साथ ही बकाए राशि को ब्याज सहित ₹8,20,000 भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस मामले में आरोपी मिनहाज खान फिलहाल जेल से बाहर है।
बताया जा रहा मामला 6 साल पहले साल 2017 का है कोडरमा जिला के पिपचो,जयनगर स्थित नेशनल ट्रेडर्स के मालिक मिनहाज खान ने साल 2017 में कुल ₹7,14,365 का गिरिडीह के लाल स्टील से छड़ की खरीदारी की थी इस दौरान आरोपी ने लाल स्टील के निदेशक जय प्रकाश लाल को 28/09/2017 की तारीख का एक चेक दिया था लेकिन यह चेक अपर्याप्त राशि के कारण अनादर हो गया था।
चेक अनादर होने की जानकारी देते हुए लाल स्टील के निदेशक ने कोडरमा के ट्रेडर्स मिनहाज खान से 7,14,365 रुपए भुगतान करने को कहा तब कोडरमा के कारोबारी टालमटोल करते रहे तो इसके बाद लाल स्टील के निदेशक ने गिरिडीह कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सुश्री पायल झा के कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। अब लगभग छः साल बाद बुधवार दिनांक 12/07/2023 को कोर्ट ने आरोपी मिन्हाज खान पर आरोप गठित करते हुए बकाया राशि के साथ उसका ब्याज कुल मिलाकर ₹8,20,000 भुगतान करने के साथ धोखाधड़ी के आरोप में 3 माह की सजा सुनाई है।