नालंदा में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, 13 शर्तों के साथ निकाल सकेंगे जुलूस
रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार शरीफ में हुई हिंसक घटनाओं के बाद मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है I मुहर्रम पर निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं I इस बार 13 प्रकार के शर्त रखे गए हैं I उसके बाद ही जुलूस निकाला जा सकता है I जिला प्रशासन की ओर से लगातार शांति समिति की बैठक की जा रही है I दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे हैं I
सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की ओर से शहर वासियों से आग्रह भी किया जा रहा है कि मुहर्रम को लेकर जुलूस पर प्रतिबंध नहीं है I प्रशासन के द्वारा निर्गत शर्तों के साथ जुलूस निकाला जा सकता है I गुरुवार (27 जुलाई) को जिला प्रशासन द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि अभी तक बिहार थाना इलाके के मिरदाद मोहल्लेवासी के द्वारा लाइसेंस निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया था जिसे लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है I
जानिए 13 नियम जिसे प्रशासन ने किया है जारी
(1) डीजे बजाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.
(2) लाउडस्पीकर का प्रयोग नियम के अनुसार किया जाएगा.
(3) अश्लील / भड़काऊ गानों और नारों पर प्रतिबंध रहेगा.
(4) विसर्जन निर्धारित समय अवधि अंतर्गत करना होगा.
(5) अनुज्ञप्तिधारी ही माइक पर नियंत्रण रखेंगे.
(6) जुलूस में किसी भी प्रकार का शास्त्र / तलवार का प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.
(7) लाइसेंस में हर ताजिया के साथ जो संख्या बताई गई है उससे अधिक लोग नहीं रहेंगे.
(8) जुलूस में 20 सदस्य लाइसेंस धारी रहेंगे एवं अपना आईडी / आधार कार्ड जमा करेंगे.
(9) अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त संख्या में अपने वालंटियर को परिचय पत्र के साथ रखेंगे तथा प्रशासनिक निर्देश का पालन करेंगे.
(10) जुलूस में शामिल व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करेंगे एवं यातायात नियमों को बाधित नहीं करेंगे, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल आदि के पास बाजा नहीं बजाएंगे.
(11) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 10:00 बजे रात्रि से सुबह 6:00 बजे के बीच नहीं करेंगे.
(12) अनुज्ञप्तिधारी जुलूस लाइसेंस अपने साथ रखेंगे. समक्ष पदाधिकारी के मांगने पर दिखाना होगा.
(13) किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लाइसेंस धारी एवं समिति के सदस्यों के ऊपर जवाबदेही होगी.