सुशांत सिंह राजपूत केस की अब अगले हफ्ते सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

 सुशांत सिंह राजपूत केस की अब अगले हफ्ते सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) आत्महत्या मामले की जांच पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केन्द्र ने नैतिक तौर बिहार सरकार की आग्रह (CBI जांच) को स्वीकार करने का फैसला लिया है. इस पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा.  सुप्रीम कोर्ट ने इस हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी है, तथा मुंबई पुलिस से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. ऐसा माना जा रहा  है कि अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि कौन जांच करेगा- मुंबई पुलिस या CBI.

दरअसल रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी. वहीं रिया के वकील श्याम दीवान ने बिहार के केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की. उनका कहना है कि जब मुंबई पुलिस जांच कर रही है तो फिर वही जांच होनी चाहिए. 56 गवाह से पूछताछ हो चुकी है. वहीं सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि ‘अब रिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता.’

रिया के वकील ने कहा, ‘रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि इस केस की जांच करना बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी. इस केस में बिहार पुलिस के जुड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं है. ज्यादा से ज्यादा ये जीरो एफआईआर होगी और इसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. हमने ये महसूस किया है क्योंकि बिहार पुलिस को केस की जांच का हक नहीं था, इसलिए उन्होंने जांच के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया.’

दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि CBI को जल्दी जांच शुरू करना चाहिए. किसी भी आरोपी को कोई सुरक्षा न मिले, क्योंकि सबूत नष्ट होने का खतरा है. पहले ही बहुत देर हो चुकी है. विकास सिंह ने कहा कि जांच से जुड़ी सारी चीज पब्लिक में आए गई है. जिस आदमी ने सुशांत की बॉडी नीचे उतरी थी, उसको पुलिस ने हैदराबाद जाने दिया. ये कैसे जांच हो रही है. बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया ताकि सबूत नष्ट हो.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, कहा- लिखित में दें जांच प्रोफेशनली होगी
वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने कहा कि हमारी पुलिस जांच कर रही है. इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश नहीं देना चाहिए. बिहार पुलिस को खुद पर भरोसा नहीं है इसलिए सीबीआईको जांच दे दी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि. जांच ठीक से होनी चाहिए. यहां हर आदमी कि अपनी अलग राय है. यहां सवाल न्यायाधिकार क्षेत्र का है कि कौन एजेंसी जांच करेगी. महाराष्ट्र पुलिस को ये लिखित देना होगा कि जांच प्रोफेशनली होगी.

एकल पीठ ने सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना. सभी को हमने दर्ज किया. अगले सप्ताह मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सभी तीन दिन में जवाब दाखिल करें. साथ ही महाराष्ट्र सरकार अब तक इस मामले में हुई जांच पर एक रिपोर्ट दाखिल करे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच में रिया चक्रवर्ती की याचिका को‌ 11वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था.

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