वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषी करार
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ट्विट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना केस में दोषी माना है | अब सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े और चार पूर्व सिजेआई को लेकर दो अलग-अलग ट्विट्स किया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाई की थी | कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रशांत भूषण पर कार्यवाई करते हुए दोषी माना है | कोर्ट की अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत दोषी को 6 महीने की कैद या 2 हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है | इनके सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी |