अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने उपकारा बेनीपुर का किया निरीक्षण
”रिस्टोरिंग द यूथ- 2024″ अभियान के तहत चल रहे कार्य की प्रगति से अवगत होने के लिए अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री रंजन देव ने उपकारा बेनीपुर का निरीक्षण किया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार उपकारा में संसिमित तरुण काराधीन बंदियों से घटना के समय उनके उम्र के बारे में जानकारी ली गई।
उन्होंने कहा कि काराधीन व्यक्ति पर जिस आपराधिक घटना का आरोप है यदि उस घटना के घटित होने के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी तो वह मामला जुवेनाइल जस्टिस का होगा। ऐसे जुवेनाइल आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने काराधीन बंदियों से कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, जिस कारण हमारे संविधान के साथ-साथ न्याय प्रणाली में भी उनके हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है।
जुवेनाइल आरोपी को न तो पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है और न हीं जेल में। इसलिए अपने उम्र को छुपाये नहीं बल्कि सही जानकारी दें। मौके पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रकाश स्वरूप,पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल पिंकू कुमार यादव व अंकुर प्रिया, जेलर भजन दास आदि उपस्थित थे।