कोरोना का कहर जारी, लॉकडाउन छह सितंबर तक जारी रखने के आदेश

 कोरोना का कहर जारी, लॉकडाउन छह सितंबर तक जारी रखने के आदेश

संवाददाता, पटना राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के तहत पूर्ववत् लागू रहे नियम नये आदेश में जारी रहेगें। शॉपिंग मॉल, सिनेमा, शिक्षण संस्थान, पार्क, धार्मिक स्थल, कॉलेज, नहीं खुलेंगे। बसें पूर्ववत् बंद रहेगी, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा पूर्ववत् चलती रहेगी कोई नयी छूट नहीं मिली है। नीजी वाहनों आवश्यक कार्य हेतू परिचालन की अनुमति रहेगी।

निर्माण व कृषि संबंधी दुकाने खोली जाएगी। सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है, नही तो दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। नजदीकी दुकानों से समान खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानों व कार्यालयों सेनिटाईजार का उपयोग करना। संदिग्ध् लक्ष्णों ;सर्दी-खांसी, बुखार, सर दर्द वाले मार्केटिंग या कोई काम नहीं करने की इजाजत है। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी। शब्जी, पफल और मांस-मछली की दुकानें सुबह छह से ग्यारह बजे तक और शाम तीन से सात बजे तक ही खुलेगी, सभी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मियों की अनुपस्थिति में चलाया जाएगा। ई. कॉमर्श की सेवाएं जारी रहेगी।

रात्रि कफ्रर्यू पूर्ववत् रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में होम डिलिवरी का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक वस्तु दवा, किराना दुकान, निर्माण कार्य पूर्ववतृ नियम के तहत खुलेंगे।

कंटेनमेंट जोन : कंटेनमेंट जोन में छूट नही दी गई है। यहां दुकानें किसी भी तरह का नहीं खुलेगी हांलांकि बपफर जोन में आवश्यक वस्तु की दुकान खोलने की अनुमति है।   

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