दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगने के बाद मुख्यमंत्री आज कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट से केजरीवाल को 15000 रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई. जांच एजेंसी ने उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने केजरीवाल को आज शनिवार को पेश होने को कहा था. अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए .
अरविंद केजरीवाल की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट के आसपास के कई रूट डायवर्ट कर दिए थे. इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने उन रास्तों पर आने वाले लोगों को समय लेकर आने की सलाह दी. आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि अदालत ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया था. पिछली बार सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए थे, इसके बाद उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह फिजिकली पेश होंगे. केजरीवाल आज पेश हुए और जमानत मिल गई.
संजीव नासियार ने कहा कि ED के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि समन कानून के अनुसार नहीं हैं और अवैध हैं. अदालत अब इसका फैसला करेगी. हमें अदालत पर पूरा भरोसा है. अदालत जो भी फैसला करेगी हमारा निर्णय उसी के अनुसार होगा. ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली सीएम ने खुद अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को पेश होंगे. राउज ऐवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायतों के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी. ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कई समन के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. केजरीवाल के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए कि अदालत के समक्ष शिकायत संबंधित लोक सेवक द्वारा दायर नहीं की गई थी और यह अवैध है.
आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया था. केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन्हें 16 मार्च के लिए पेशी से छूट दी जाए और उनके वकील को प्रतिनिधित्व करने की अनुमित दी जाए. केजरीवाल की इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था.