तलाक के लिए अधिवक्ता पति ने किया फर्जीवाडा, कोर्ट ने दिए F.I.R के आदेश

 तलाक के लिए अधिवक्ता पति ने किया फर्जीवाडा, कोर्ट ने दिए F.I.R के आदेश

अधिवक्ता आशुतोष शर्मा संग अधिवक्ता वैभव शर्मा, अभय सहाय, अमित अधाना ने ग्लोबल न्यूज 24×7 के मुख्य संपादक ओमप्रकाश गोयल को बताया कि मुख्य अभियुक्त करन सिंह हुकराल ने षडयंत्र के तहत एक फर्जी किरायानामा तैयार कर गाजियाबाद न्यायालय की अधिकारिता सुनिश्चित करते हुए अवैध रूप से अपनी पत्नी के विरूद्ध विवाह विच्छेद की एक पक्षीय आज्ञप्ति सन् 2019 में प्राप्त की।

आपको बता दें अभियुक्त करन सिंह ने सौ रुपये के स्टाम्प पर किरायानामा तैयार करवाया था जिसे अन्य अभियुक्तों के साथ दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में हस्ताक्षरित किया गया था जबकि किरायानामा में प्रयुक्त सौ रुपये का स्टाम्प कोषाधिकारी कार्यालय से 21 मार्च 2016 को निर्गत किया गया था।

पीडित शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा जब पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही अभियुक्तगण के विरुद्ध नहीं की गई तब शिकायतकर्ता को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा जहां मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, गाजियाबाद ने मामले की गम्भीरता व प्रथम दृष्टया मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध पाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्बन्धित थानाध्यक्ष कविनगर को एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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