गाजियाबाद के व्यापारी से 35 लाख बरामदगी मामले में कबाड़ माफिया रवि काना को अग्रिम जमानत

 गाजियाबाद के व्यापारी से 35 लाख बरामदगी मामले में कबाड़ माफिया रवि काना को अग्रिम जमानत

गौतम बुध नगर :गाजियाबाद के कबाड़ व्यापारी अनिल बंसल से रवि काना के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के एक आरोपी अमित नागर उर्फ मिंटू को आज जिला जज गौतमबुद्धनगर की अदालत से अग्रिम जमानत हासिल हो गई। अब यदि कमिश्नरेट पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो 30 हजार रुपए के निजी बंध पत्र और दो जमानती लेकर रिहा करना होगा।

आपको बता दें जिला जज गौतमबुद्धनगर श्री अवनीश सक्सेना की अदालत ने आज रवि काना के खास सहयोगी अमित नागर उर्फ मिंटू को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। उसके और उसके एक अन्य साथी शमशीर के विरुद्ध गाजियाबाद के कबाड़ व्यापारी अनिल बंसल ने गत 13 मार्च को थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में तब एफआईआर दर्ज कराई थी जब थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उसकी कार से 35 लाख रुपए बरामद किए थे। दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि अनिल बंसल अन्य कंपनियों के साथ साथ रवि काना की कंपनी से भी व्यापार करता था। रवि काना की कंपनी के अनिल बंसल पर 35 लाख रुपए बकाया थे जिन्हें वसूलने के लिए रवि काना के खास गुर्गे मिंटू और शमशीर उसे धमकी दे रहे थे।

उनकी धमकी के चलते वह यह धनराशि उन्हें देने के लिए सेक्टर गामा 1 स्थित रवि काना की भाभी बेवन नागर के घर जा रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मिंटू व शमशीर को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। इस बीच अनिल बंसल ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए बयान में दोनों नामजद आरोपियों पर उससे रवि काना के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने की बात कही। जिला जज ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुकदमे के गुण दोष पर विचार किए बगैर अमित उर्फ मिंटू नागर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।उसे पुलिस जांच में सहयोग करने, गवाहों – साक्ष्यों को प्रभावित न करने व बिना अनुमति देश न छोड़ने की शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दी गई I

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