Arvind Kejriwal: सीएम अरविंद केजरीवाल के आवेदन पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वकीलों से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है I दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने वकीलों के साथ मुलाकात का वक्त सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर पांच बार करने को लेकर निर्देश देने की मांग की थी I स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले पर आदेश पारित करने के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की है I
जेल मैनुअल के मुताबिक दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अभी दो बार ही वकीलों से मुलाकात की इजाजत है I अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं I दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की वकीलों से मुलाकात को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया I अब अदालत 9 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा I
इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी I अदालत ने गुरुवार को इस याचिका का खारिज कर दिया था I कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र को अपने तरीके से काम करने देना चाहिए I अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र को कोई निजी एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता I आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे I वो तिहाड़ जेल में बंद हैं I